पुरानी पेंशन योजना में NPS से स्विच करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्र
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना को फिर से चुनने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए NPS अनिवार्य है।
पुरानी पेंशन योजना के लिए वन टाइम ऑप्शन
3 मार्च, 2023 को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक निर्देश जारी किया था, जिसके तहत उन केंद्रीय सिविल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 अब 2021) के तहत शामिल होने के लिए वन टाइम ऑप्शन दिया गया, जिन्हें 22 दिसंबर, 2003 से पहले भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित या अधिसूचित पद या खाली पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था।
विकल्प देने की समय-सीमा और फैसले का समय
मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि कर्मचारियों के लिए विकल्प देने की समय-सीमा 31 अगस्त, 2023 थी, जबकि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को इस विकल्प की जांच और निर्णय लेने की समय-सीमा 30 नवंबर, 2023 निर्धारित की गई थी।
समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 3 मार्च 2023 को जारी आदेश के संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
NPS कर्मचारी महासंघ की मांग
अखिल भारतीय NPS कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सरकार से उन पात्र कर्मचारियों के लिए समय-सीमा बढ़ाने की मांग की, जिन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि बचे हुए एलिजिबल कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाई जाए।