टैक्स भरना हुआ और भी आसान! UPI की लिमिट बढ़ी—अब पांच लाख रुपये तक का पेमेंट बिना रुकावट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से टैक्स पेमेंट के लिए ट्रांजेक्शन की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिया गया, जिससे टैक्स पेमेंट को और अधिक सुगम और किफायती बनाने का प्रयास किया गया है।
UPI की बढ़ी हुई लिमिट के फायदे
अब UPI यूजर्स 5 लाख रुपये तक के टैक्स का भुगतान सीधे अपने बैंक खाते से कर सकते हैं। UPI को उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है, जिससे यह क्रेडिट या डेबिट कार्ड के मुकाबले अधिक किफायती विकल्प बन जाता है।
डेलीगेटेड पेमेंट की सुविधा
RBI ने UPI में डेलीगेटेड पेमेंट की सुविधा देने का भी प्रस्ताव रखा है। इस सुविधा के तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट से UPI के माध्यम से भुगतान करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। इससे UPI यूजर्स को अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी।
वर्तमान UPI ट्रांजेक्शन लिमिट्स
सामान्य तौर पर, ज्यादातर UPI ट्रांजेक्शन्स की लिमिट 1,00,000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन है। हालांकि, कुछ कैटेगरीज जैसे कैपिटल मार्केट, कलेक्शन और इंश्योरेंस में पेमेंट के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट 2,00,000 रुपये है, जबकि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए यह लिमिट 5,00,000 रुपये तक की है।
इस फैसले से UPI के उपयोग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों के बीच जिनकी टैक्स लायबिलिटी अधिक होती है।