RCap दिवालियापन मामला: NCLT के निर्देश पर IIHL ने जमा किए 2,750 करोड़ रुपये
इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (IIHL) ने एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) के निर्देशों का पालन करते हुए रिलायंस कैपिटल के इन्सॉल्वेंसी मामले में 2750 करोड़ रुपये एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। यह ट्रांसफर 10 अगस्त की निर्धारित समयसीमा से एक दिन पहले ही कर दिया गया।
प्रमुख बिंदु:
- एनसीएलटी के निर्देश
एनसीएलटी ने 8 अगस्त को IIHL को आदेश दिया था कि वह 2750 करोड़ रुपये को अगले 48 घंटे में एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करे। एस्क्रो अकाउंट में जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को मिलेगा। एस्क्रो अकाउंट में जमा रकम के मालिकाना हक के लिए नियम और शर्तें पहले से तय होती हैं, और इस खाते से पैसे निकालना केवल निर्धारित शर्तों के अनुसार ही संभव है। - टर्म शीट
IIHL ने मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष 7300 करोड़ रुपये के कर्ज की टर्म शीट भी पेश की है। एनसीएलटी ने 8 अगस्त तक बाकी रकम के संबंध में टर्म शीट पेश करने को कहा था। - समयसीमा का विस्तार
23 जुलाई को एनसीएलटी ने रिलायंस कैपिटल के रिजोल्यूशन प्लान की समयसीमा बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी थी। इसके तहत IIHL को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के एस्क्रो खातों में 2750 करोड़ रुपये जमा करने थे और 7300 करोड़ रुपये के लोन की जानकारी पेश करनी थी। - एफिडेविट और जवाब
रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर नागेश्वर राव ने एक एफिडेविट प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि IIHL एनसीएलटी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि, IIHL ने कहा था कि उसे एस्क्रो खातों की जानकारी ही नहीं मिली थी। इसके बाद समयसीमा बढ़ाई गई और अब IIHL ने निर्धारित समय पर निर्देशों के अनुसार पैसे जमा कर दिए हैं।
यह कदम रिलायंस कैपिटल के इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण का हिस्सा है और इससे संबंधित सभी पक्षों के बीच की कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।